April 26, 2024 1:19 am

Advertisements

मतदान के दिन 12 नवम्बर को सार्वजनिक अवकाश

♦इस खबर को आगे शेयर जरूर करें ♦

Samachar Drishti

Samachar Drishti

दिहाड़ीदार कर्मियों तथा नेगोशियबल इंस्ट्रुमेंट एक्ट, 1881 की धारा 25 के तहत शामिल कर्मियों को मतदान का दिन पेड-हॉलीडे होगा

समाचार दृष्टि ब्यूरो/नाहन

विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत 12 नवम्बर, 2022 को मतदान वाले दिन हिमाचल प्रदेश के समस्त 68 विधानसभा क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों, शिक्षण संस्थानों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अवकाश रहेगा ताकि इनमें कार्यरत कर्मचारी अपना मताधिकार का प्रयोग कर सके। दिहाड़ीदार कर्मियों तथा नेगोशियबल इंस्ट्रुमेंट एक्ट, 1881 की धारा 25 के तहत शामिल कर्मियों को मतदान का दिन पेड-हॉलीडे होगा।

अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि उन कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाएगा जो राज्य के विभिन्न भागों में कार्यरत हैं, लेकिन उनका मतदान किसी और विधानसभा क्षेत्र में होना है। यह अवकाश संबंधित पीठासीन अधिकारी से इस आश्य का प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने पर ही दिया जाएगा कि कर्मचारी ने वास्तव में अपना मतदान किया है।

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें

Please Share This News By Pressing Whatsapp Button

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Email
Print

जवाब जरूर दे

देश में अगली सरकार किसकी
  • Add your answer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisements

Live cricket updates