लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत शराब निर्माण इकाइयों में पुलिस बल तैनात, 6 शराब निर्माण इकाइयों का हुआ संयुक्त निरीक्षण
समाचार दृष्टि ब्यूरो/नाहन
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिगत आज बुधवार को सिरमौर जिला के विभिन्न शराब उत्पादक इकाइयों और थोक विक्रेताओं इकाइयों का निरीक्षण किया। इस संयुक्त निरीक्षण में पुलिस अधीक्षक रमण कुमार मीणा और उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी हिमांशु आर. पंवार तथा अन्य सम्बन्धित विभाग के अधिकारी भी शामिल रहे।
जिला निर्वाचन अधिकारी सुमित खिमटा ने जिला सिरमौर के सभी शराब निर्माण इकाइयों तथा थोक विक्रेताओं को एक जून को होने वाले मतदान के दृष्टिगत शराब के विक्रय के सम्बन्ध में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए हैं।
सभी शराब निर्माण इकाइयों में सशस्त्र पुलिस बल तैनात
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान शराब की चोरी की संभावना को रोकने के उददेश्य से शराब निर्माण इकाइयों में सशस्त्र पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। इसके अलावा शराब निर्माण इकाईयों में 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे लगाये गये हैं, जिसकी निगरानी जिला एवं राज्य स्तर के नियंत्रण कक्ष में राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा की जा रही है।
लोकसभा चुनाव के दौरान जीपीएस वाहनों में ही होगी शराब की ढुलाई
जिला निर्वाचन अधिकारी सुमित खिमटा ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप, शराब की सभी खेप केवल जीपीएस सक्षम वाहनों में भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि गैर जीपीएस वाहनों में शराब की ढुलाई किसी भी रूप में मान्य नही है। उन्होंने कि इन निर्देशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।
6 शराब निर्माण इकाइयों का हुआ संयुक्त निरीक्षण
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आज सिरमौर जिला के मैसर्ज कार्ल्सबर्ग इंडिया प्राईवेट लि., टोकियो पांवटा, मैसर्ज अल्को स्प्रीटस प्रा. लि. कुंडला, मैसर्ज हिम गिरी ब्रेवरीज मीरपुर कोटला, मैसर्ज हाई स्प्रीटस फूड एण्ड ब्रेवरीज पालियों, मैसर्ज एल-13 सिरमौर लिकर, मैन थापल, मैसर्ज एल-एक राजपुर वाईन मैन थापल का जिला प्रशासन, पुलिस और राज्य कर एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान शराब निर्माण इकाइयों तथा शराब के थोक विक्रेताओं को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों की अनुपालना करने के निर्देश दिए गए हैं