



शक्तिविहीन चल रहे काटली पंचायत प्रधान को डिविजनल कमिश्नर ने दिया स्टे – बहाल होंगी शक्तियां
उपायुक्त सिरमौर ने विकास कार्यों में अनियमितता के चलते उनकी शक्तियां छीन कर उन्हें फिर से 6 महीने के लिए कर दिया था सस्पेंड
समाचार दृष्टि ब्यूरो/सराहाँ
उपमंडल पच्छाद की काटली पंचायत के प्रधान धर्मपाल को आज उस समय राहत मिली जब डिविजनल कमिश्नर ने उपायुक्त के आदेशों पर उन्हें स्टे दे दिया। उपायुक्त सिरमौर ने विकास कार्यों में अनियमितता के चलते उनकी शक्तियां छीन कर उन्हें फिर से 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया था।
प्रधान धर्मपाल डिविजनल कमिश्नर के पास पहुंचे जहां प्रदेश उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सुनील गौतम उनके केस की पैरवी कर रहे हैं। अधिवक्ता सुनील गौतम ने बताया कि उपायुक्त सिरमौर ने पच्छाद विकास खण्ड की काटली पंचायत के प्रधान धर्मपाल की शक्तियां छीन ली थी जिसपर उसे आज स्टे मिला गया है। इस प्रार्थी ने डिविजनल कमिश्नर शिमला के समक्ष अपनी याचिका दायर की थी जिसकी आज सुनवाई हुई। सुनील गौतम ने बताया कि पंचायत प्रधान धर्मपाल को उपायुक्त के आदेशों पर स्टे मिल गया है। अब वह पहले की तरह पंचायत का कामकाज सुचारू रूप से चला पाएंगे।
बता दें कि प्रधान धर्मपाल पर सरकारी सीमेंट के दुरूपयोग पर यह कार्यवाही की गयी थीं। धर्मपाल को काटली पंचायत में गोबिन्द का जौहड़ से गड़ेरन के कार्य पर 96 बैग सिमेंट अधिक क्रय का आरोप लगाया गया था। धर्मपाल द्वारा सही तर्क न पेश कर पाने पर उपायुक्त सिरमौर सुमित खीमटा ने प्रधान को दोषी मानते हुए 6 माह के लिए पंचायत के कार्यों और कार्यवाही से बाहर किया था वहीं आरोपी प्रधान की शक्तियां छीनकर ₹28128 पंचायत के खाते में जमा कराने के भी आदेश दिए थे ।