Advertisements

Sirmour:जिला में रह रहे बिहार के निर्वाचक, निर्वाचक नामावली में गणना प्रपत्र से करें अपने नाम का सत्यापन- उपायुक्त

♦इस खबर को आगे शेयर जरूर करें ♦

प्रियंका वर्मा उपायुक्त सिरमौर
प्रियंका वर्मा उपायुक्त सिरमौर
Picture of Samachar Drishti Media Group

Samachar Drishti Media Group

प्रारूप निर्वाचक नामावली 1 अगस्त, 2025 को प्रकाशित की जाएगी तथा दावे व आपति की अवधि 1 अगस्त से 1 सितम्बर, 2025 तक की गई निर्धारित

समाचार दृष्टि दृष्टि / नाहन

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने प्रैस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि कोई भी बिहार के निर्वाचक जो हिमाचल में अस्थाई रूप से रह रहे हो, वे निर्वाचक नामावली में अपना नाम का सत्यापन ऑनलाइन अथवा परिवार के सदस्यों के सहयोग से गणना प्रपत्र भरकर कर सकते है। प्रारूप निर्वाचक नामावली 1 अगस्त, 2025 को प्रकाशित की जाएगी तथा दावे व आपति की अवधि 1 अगस्त से 1 सितम्बर, 2025 तक निर्धारित की गई है।
•हमारे फेसबुक पेज पर दिए Linkसे जुड़िए :-https://www.facebook.com/SamacharDrishtiLive/
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 25 जुलाई, 2025 तक गणना प्रपत्र प्राप्त किए जाने है।

उन्होंने बताया कि हिमाचल में अस्थाई रूप से रह रहे बिहार के मतदाता अपने मोबाइल फोन से https://voters.eci.gov.in अथवा ECINET App के माध्यम से ऑनलाइन गणना प्रपत्र स्वयं भर सकते है। इसके अतिरिक्त वह प्री-फिल्ड फार्म डाउनलोड कर हस्ताक्षरित प्रति को व्हाट्सएप, ईमेल या अन्य माध्यम से संबंधित बीएलओ तक भेज सकते है अथवा परिवार के सदस्य के माध्यम से बीएलओ को प्रेषित कर सकते है।

उन्होंने बताया कि इस विशेष गहन पुनरीक्षण में गणना प्रपत्र भरने हेतु 11 दस्तावेजों को स्वीकार किया गया है, जिसमें किसी भी केंद्रीय/राज्य सरकार/पीएसयू के नियमित कर्मचारी/पेंशनधारी को जारी पहचान पत्र या पीपीओ, 1 जुलाई 1987 से पूर्व भारत में किसी सरकारी/स्थानीय निकाय/ बैंक/ डाकघर/एलआईसी/ पीएसयू द्वारा जारी कोई दस्तावेज, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र अथवा स्थाई निवास प्रमाण पत्र अथवा जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाणपत्र, वन अधिकार पत्र, नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर(जहां उपलब्ध हो) राज्य/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर, सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र। इन दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज गणना प्रपत्र के साथ संलग्न किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि यदि दस्तावेज अभी उपलब्ध न हो तो इसे 1 अगस्त से 1 सितम्बर, 2025 के मध्य भी प्रस्तुत किया जा सकता है। मतदाता https://voters.eci.gov.in या ECINET App से अपने फार्म की स्थिति की जांच भी कर सकते है।

ये भी पढ़ें –
Sirmour:आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति समुदाय संबंधी मामलों की समीक्षा बैठक हुई आयोजित
Achievement:पच्छाद के पुरुषोत्तम शर्मा ने उत्तीर्ण की जेआरएफ परीक्षा, युवाओं के लिए बने प्रेरणास्रोत

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें

Please Share This News By Pressing Whatsapp Button

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Email
Print

जवाब जरूर दे

[democracy id="2"]
Advertisements

Live cricket updates

error: Content is protected !!