
आरोपी पंचायत प्रधान को दुरुपयोग की गई लाखों की राशि को भी तुरंत प्रभाव से जमा करवाने के आदेश जारी हुए
समाचार दृष्टि ब्यूरो/नाहन
जिला सिरमौर के विकास खंड तिलोरधार की ग्राम पंचायत कठवाड़ के प्रधान महेंद्र सिंह को जिला प्रशासन द्वारा पद से बर्खास्त कर दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा संबंधित प्रधान पर ये कार्रवाई विकास कार्यों में वित्तीय अनियमिताओं और सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में दोषी पाए जाने के बाद अमल में लाई गई है।
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इस संबंध में जिला प्रशासन ने लिखित आदेश जारी कर प्रधान को 6 वर्षों के लिए पंचायत के पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्य भी घोषित कर दिया है। इसके साथ साथ आरोपी प्रधान को दुरुपयोग की गई लाखों की राशि को भी तुरंत प्रभाव से जमा करवाने के आदेश जारी हुए हैं।
डीसी सिरमौर एलआर वर्मा की तरफ से जारी किए गए आदेशों में बताया गया कि सोहन सिंह पुत्र जालम सिंह सहित कठवाड़ के अन्य ग्रामीणों ने पंचायत के विकास कार्यों में अनियमिताएं बरतने और सरकारी धन के दुरुपयोग करने को लेकर शिकायत की थी, जिसके बाद मामले की जांच के आदेश दिए गए।
बता दें कि जांच कमेटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में अन्य के साथ संबंधित प्रधान पंचायत में करवाए गए विभिन्न विकास कार्यों में अनियमिताएं बरतने और सरकारी धन के दुरुपयोग के लिए प्रथम दृष्टि में दोषी पाए गए। इस पर जांच कमेटी ने उजागर हुई अनियमिताओं के संदर्भ में पंचायत प्रधान महेंद्र सिंह को अपना समुचित पक्ष रखने के लिए अवसर प्रदान किया गया, लेकिन प्रधान से प्राप्त उत्तर संतोषजनक नहीं पाए गए।
इसके बाद उजागर हुई अनियमिताओं और धन के दुरुपयोग की सत्यता को जानने के लिए संबंधित प्रधान के खिलाफ हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 146 के प्रावधान अनुसार जिला प्रशासन की तरफ से नियमित जांच के लिए कफोटा के एसडीएम को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया।
जांच अधिकारी ने नियमित जांच रिपोर्ट डीसी सिरमौर को सौंपी। इस रिपोर्ट में आरोपी प्रधान के खिलाफ शिकायत में लगाए गए आरोप सिद्ध पाए गए। विभिन्न विकास कार्यों में दोषी पाए जाने के साथ साथ 5,30,566 की राशि दोषी प्रधान महेंद्र सिंह से वसूली योग्य पाई गई। नियमित जांच के बाद पंचायत प्रधान को 15 दिनों के अंदर अपना पक्ष रखने के लिए एक और अंतिम अवसर प्रदान किया गया।
नियमित जांच अधिकारी द्वारा सिद्ध पाए गए आरोप और प्रधान से प्राप्त उत्तर का गहनता से अध्ययन व समीक्षा करने पर जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। लिहाजा, दोषी प्रधान के खिलाफ जिला प्रशासन ने उपरोक्त कार्रवाई अमल में लाई।
उधर इस सन्दर्भ में डीसी सिरमौर एलआर वर्मा ने पुष्टि करते हुए बताया कि कठवाड़ पंचायत प्रधान महेंद्र सिंह को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी पाए जाने पर प्रधान पद से बर्खास्त किया गया है। पद से हटाए गए पंचायत प्रधान को उनके पास ग्राम पंचायत कठवाड़ की नगद राशि या पंचायत अभिलेख या अन्य कोई स्टोर/स्टॉक का सामान हो, तो उसे भी प्रधान पद की मोहर के साथ तुरंत ग्राम पंचायत के सचिव को सौंपने को कहा गया है।
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