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Sirmour: विद्युत् उपमंडल सराहां का फरमान, अब लोंगों को अपने घर पर वेल्डिंग कार्य करने से पहले विद्युत् विभाग को फीस जमा कर लेनी पड़ेगी अनुमति

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स्पॉट पर वेल्डिंग कार्य करने से पहले विद्युत् विभाग से लेनी पड़ेगी अनुमति- ई० प्रतीक
स्पॉट पर वेल्डिंग कार्य करने से पहले विद्युत् विभाग से लेनी पड़ेगी अनुमति- ई० प्रतीक
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स्पॉट पर वेल्डिंग कार्य करने से पहले विद्युत् विभाग से लेनी पड़ेगी अनुमति- ई० प्रतीक

समाचार दृष्टि ब्यूरो /सराहाँ (सिरमौर)

विद्युत उप मंण्डल सराहाँ के सहायक अभियन्ता ई०प्रतीक ने दिए प्रेस नोट में कहा कि विद्युत् उपमंडल सराहां के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में जाकर कहीं भी यदि कोई भी व्यक्ति वेल्डिंग का कार्य करता है तो उसे कोई भी वेल्डिंग कार्य करने से पहले विद्युत् विभाग द्वारा अनुमति लेनी पड़ेगी।

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उन्होंने कहा कि विभाग के रूल्स और रेगुलेशन के अनुसार जो भी वेल्डिंग की फीस होगी ( 200 रुपए प्रति दिन) विभाग कार्यालय में जमा करवानी पड़ेगी। यदि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के वेल्डिंग कार्य करता हुआ पाया जाता है तो उसे विभाग के रूल्स और गाइडलाइन्स के अनुसार जुर्माना जमा करवाना पड़ेगा तथा उसके वेल्डिंग उपकरणों को भी ज़प्त किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति विशेष कहीं भी चल रहे वेल्डिंग कार्य के बारे मे विभाग को सूचित करता है तो उसे भी प्रोत्साहित किया जायेगा। ई० प्रतीक ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर चल रहे वेल्डिंग कार्य की जानकारी व्यक्ति विशेष ईमेल (esdsarahan@gmail.com) के माध्यम से तथा दूरभाष नंबर (01799-236742 और 7807219952) के माध्यम से से विभाग को प्रदान कर सकता है।

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