Advertisements

Sirmour:निर्वाचन नामावली से संबंधित आपत्ति या आक्षेप 17 अक्तूबर तक करें प्रस्तुत-उपायुक्त

♦इस खबर को आगे शेयर जरूर करें ♦

प्रियंका वर्मा उपायुक्त सिरमौर
प्रियंका वर्मा उपायुक्त सिरमौर
Picture of Samachar Drishti Media Group

Samachar Drishti Media Group

यदि किसी मतदाता को आपत्ति हो तो वह 7 दिनों की अवधि के भीतर अपीलीय प्राधिकारी, उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को अपील दायर कर सकता है

समाचार दृष्टि ब्यूरो / नाहन

उपायुक्त सिरमौर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) प्रियंका वर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन 2025 के लिए तैयार की जा रही निर्वाचन नामावली के संबंध में यदि कोई आपति या आक्षेप हो तो वह 17 अक्तूबर, 2025 तक पुनरीक्षण अधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

•हमारे फेसबुक पेज पर दिए Linkसे जुड़िए :-https://www.facebook.com/SamacharDrishtiLive/

उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा दिये गए निर्णय के संबंध में यदि किसी मतदाता को आपत्ति हो तो वह 7 दिनों की अवधि के भीतर अपीलीय प्राधिकारी, उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को अपील दायर कर सकता है।

उन्होंने बताया कि निर्वाचन नामावली का अंतिम प्रकाशन 13 नवंबर, 2025 को किया जाएगा तथा इसके उपरांत निर्वाचन नामावली से संबंधित कोई आपति या आक्षेप व दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ये भी पढ़ें-
Political:प्रदेश में चल रहा ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘हर घर स्वदेशी’ अभियान : नंदा
Accident:शादी की खुशियां मातम में बदलीं, बस खाई में पलटी, 10 गंभीर घायल

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें

Please Share This News By Pressing Whatsapp Button

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Email
Print

जवाब जरूर दे

[democracy id="2"]
Advertisements

Live cricket updates

error: Content is protected !!