
यदि किसी मतदाता को आपत्ति हो तो वह 7 दिनों की अवधि के भीतर अपीलीय प्राधिकारी, उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को अपील दायर कर सकता है
समाचार दृष्टि ब्यूरो / नाहन
उपायुक्त सिरमौर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) प्रियंका वर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन 2025 के लिए तैयार की जा रही निर्वाचन नामावली के संबंध में यदि कोई आपति या आक्षेप हो तो वह 17 अक्तूबर, 2025 तक पुनरीक्षण अधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकते है।
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उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा दिये गए निर्णय के संबंध में यदि किसी मतदाता को आपत्ति हो तो वह 7 दिनों की अवधि के भीतर अपीलीय प्राधिकारी, उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को अपील दायर कर सकता है।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन नामावली का अंतिम प्रकाशन 13 नवंबर, 2025 को किया जाएगा तथा इसके उपरांत निर्वाचन नामावली से संबंधित कोई आपति या आक्षेप व दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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